रांचीl मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैl हाईकोर्ट ने एमपी,एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी हैl जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया थाl एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैl मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई हैl मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस कीl अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की हैl