- ग्लोब स्टील और वैष्णवी फेरोटेक की जमाबंदी की गई रद्द
- अन्य 9 प्लांट के मालिकों को दी जा चुकी है नोटिस
- डीसी कोर्ट से जारी किया गया है नोटिस
रामगढ़l जिले के मांडू अंचल अंतर्गत रउता वन क्षेत्र में लगे उद्योग पर कभी भी ताला लग सकता है। जिला प्रशासन ने उस पूरे वन क्षेत्र पर स्थापित हुए इंडस्ट्रीज को अवैध कार दे दिया है। इस क्षेत्र में ग्लोब स्टील और वैष्णवी स्टील के बाद बाकी अन्य प्लांट मालिकों की जमीन की जमाबंदी भी रद्द होने वाली है। शुक्रवार को मांडू अंचल अधिकारी मुदस्सर नजर मंसूरी ने बताया कि ग्लोब और वैष्णवी के बाद शेष 9 प्लांट के मालिकों को नोटिस जारी किया जा चुका है। जल्द ही 4-एच के तहत होने वाली कार्रवाई की फाइल डीसी कार्यालय पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि रउता मौजा में कुल 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा अवैध जमाबंदी भूमि को अपने नाम पर दाखिल खारिज कराया गया था। साथ ही उस भूमि पर औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर दिया गया था। इनमें कोलकाता कार्बाइड, स्वास्तिक स्टील, श्रीराम सीमेंट फैक्ट्री, मैहर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रजरप्पा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़ कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री बालाजी सेरेमिक्स, राज स्टील, श्रीवैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोहिनूर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोब स्टील प्राइवेट लिमिटेड एवं शारदा सीमेंट प्लांट को चिन्हित किया गया था। इन सबके भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है।
डीसी कोर्ट से भी जारी किया जा रहा नोटिस
डीसी चंदन कुमार ने बताया कि अवैध जमाबंदी और कब्जे के मामले में जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। सभी प्लांट मालिकों और रैयतों को अंचल अधिकारी के अलावा डीसी कोर्ट से भी नोटिस किया जा रहा है। अभी दो प्लांट की जमाबंदी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। शेष अन्य अवैध जमाबंदियों को भी जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि कोलकाता कार्बाइड की 2.22 एकड़, स्वास्तिक स्टील का 1.5 एकड़, श्री राम सीमेंट का 6 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है और इसकी जमाबंदी भी मौजूद है।