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छावनी अधिनियम के विरुद्ध शामिल हो रही हैं विधायक छावनी परिषद की बैठक में

छावनी अधिनियम के विरुद्ध शामिल हो रही हैं विधायक छावनी परिषद की बैठक मे

छावनी परिषद की बैठक में अवैध रूप से शामिल हो रहीं है विधायक सुनीता चौधरी:धनंजय कुमार पुटूस

छावनी परिषद की बैठक में विधायक सुनीता चौधरी के शामिल होने पर पुटूस ने जताई आपत्ति

रामगढ़।छावनी अधिनियम 2006 के नियमों की अवहेलना कर विधायक छावनी परिषद रामगढ़ की बैठक में शामिल हो रही हैं। छावनी अधिनियम में यह स्पष्ट है कि जब छावनी परिषद का पूर्ण बोर्ड होगा तो सांसद व विधायक बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। ये बैठक में भाग लेंगे, लेकिन इन्हे बैठक में मत विभाजन होने, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन तदर्थ बोर्ड में सिर्फ अध्यक्ष, सीइओ व एक असैनिक नामित सदस्य ही होंगे। उक्त बातें रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी व आरबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटूस ने पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों से कही है।
तदर्थ बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य का कोई जिक्र छावनी अधिनियम 2006 में नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार विधायक सुनीता चौधरी बैठक में शामिल हो रही हैं। इससे पूर्व भी ममता देवी तदर्थ बोर्ड की बैठक में शामिल होती रही हैं।यह छावनी अधिनियम 2006 का उल्लंघन हैं। विधायक कैसे बैठक में शामिल हो रही हैं यह जांच का विषय है।
श्री पुटूस ने कहा कि वे इस मामले को लेकर शीघ्र ही प्रधान निदेशक लखनऊ कमांड व महानिदेशक रक्षा संपदा नई दिल्ली को पत्र लिखेंगें। साथ ही 20 सितंबर को हुए छावनी परिषद की बैठक पर भी सवाल उठाते हुये उन्होंने कहा कि 20 सितंबर 2023 की बैठक में कोई भी असैनिक सदस्य शामिल नहीं था। यह गलत है। बगैर जनता के प्रतिनिधि के बैठक वैध नहीं हो सकती है। नामित सदस्य कीर्ति गौरव जेल में हैं, उनके जगह दूसरे असैनिक सदस्य को नामित कर बैठक होनी चाहीए।
धनंजय कुमार पुटूस ने कहा के वे इस मामले को लेकर भी रक्षा संपदा के उच्चाधिकारियों को पत्र लिख कर जानकारी देंगे।