- अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी
रांचीः अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने राहत देते हुए पत्नी के निधन के बाद उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने के लिए 2 माह के पेरोल पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है. जिसमें अदालत ने कहा है कि, कोई दो निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होंगे और एक लाख के दो निजी मुचलके जमा कराने हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी.