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हजारीबागः गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में सिविल कोर्ट का फैसला, 5 लोग दोषी करार

  • 22 सितंबर को मामले में कोर्ट सजा सुनाएगी
  • शंभू नाथ तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है

हजारीबागः बहुचर्चित गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया है, जिसमें 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है. वहीं, शंभू नाथ तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. फिलहाल एक अन्य आरोपी दीपक साहू फरार है. 22 सितंबर को मामले में कोर्ट सजा सुनाएगी.

5 लोग दोषी करार
हजारीबाग बहुचर्चित सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने 5 लोग को दोषी करार दिया है. वहीं शंभू नाथ तिवारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. 22 सितंबर को सजा के बिंदु पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में राहुल देव पांडे, विकास तिवारी, संतोष पांडे, विशाल सिंह, शंभू नाथ तिवारी, दिलीप साहू और दीपक साहू पर ट्रायल चल रहा था. इस मामले में 42 लोगों ने गवाही दी थी. आरोपी विकास तिवारी, संतोष पांडे और राहुल देव पांडे पुलिस कस्टडी में थे. वहीं विशाल सिंह और दिलीप साहू ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था.

कोर्ट में हुआ था हमला

2 जून 2015 को सुशील श्रीवास्तव को हजारीबाग जेल में सजा काटने के दौरान पेशी के लिए हजारीबाग व्यवहार न्यायालय लाया गया था. कोर्ट परिसर में उसके ऊपर एके-47 और अन्य अग्नेयअस्त्र से हमला किया गया था, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और तीनों की मौत इलाज के दौरान हो गई थी. यह ऐसा पहला मामला था जब कोर्ट परिसर के अंदर किसी पर गैंगवार हुआ हो. वहीं, सुनवाई के दौरान हजारीबाग व्यवहार न्यायालय और उसके आस-पास सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

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