- स्टेट कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर स्वीकृति
- प्रति लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज एक रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा
- इस योजना में प्रति वर्ष 213 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान
- हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया
रांचीः झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से राज्य में वंचित लगभग 15 लाख लाभुकों के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इन लाभुकों को अनुदानित दर पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा. तय योजना के अनुसार इस खाद्य सुरक्षा योजना में प्रति लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज एक रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इस बाबत मंगलवार को ही स्टेट कैबिनेट में फैसला लिया गया है. इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि लाभुकों को जिला वार विभक्त किया जाएगा और फिर उन्हें पंचायत और वार्ड में बांटा जाएगा. इस योजना में प्रति वर्ष 213 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.
29 मामलों पर मिली सहमति
उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट में कुल 29 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि गृह विभाग की दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड संशोधन विधेयक पर भी राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है.
इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया था. जिसके तहत अब आरोपी की गैर हाजिरी में भी उससे जुड़े मामले की सुनवाई हो सकेगी और उसे दंड दिया जा सकेगा.
वहीं राज्य सरकार ने इसके अलावा झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल, 2020 के गठन पर स्वीकृति दी. इसके तहत अब म्यूटेशन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया जा सकेगा और अवैध जमाबंदी को रद्द करने की व्यवस्था भी इस बिल में की गई है. साथ ही झारखंड सरकार ने झारखंड मिनिरल बीयर लैंड पैंडेमिक कोविड-19 संशोधन बिल 2020 को भी असेंबली के समक्ष रखने पर सहमति दी गयी.
वहीं लोक निर्माण विभाग के कोड में भी संशोधन किया गया जिसके तहत अब 10 फीसदी बिलों में भी कंस्ट्रक्शन के काम में कोट किया जा सकेगा. इसके अलावा झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020 भी कैबिनेट में चर्चा में लाया गया. जिसके तहत अब राज्य सरकार मांग सीमा को 1848 करोड़ और बढ़ा दिया गया है, जबकि जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए आर्थिक अपराधों की अदालत जमशेदपुर और धनबाद में सुनवाई कर सकेंगे.
दिव्यांगजनों को मिलेगी सहूलियत
साथ ही दिव्यांगजनों के लिए रांची के अलावा 10 जिलों में सभी सरकारी भवनों कॉलेज अस्पतालों में उनके लिए बैरियर फ्री एंट्री और ब्रेल लिपि में टॉयलेट और अन्य स्थानों पर साइनेज बनाने पर भी सहमति दी गई.
साथ ही अंतर राज्य जलयान नियमावली, 2020 पर भी राज्य सरकार ने मुहर लगाई. इसके तहत साहिबगंज में बने मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलने वाले जलयान से जुड़े लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल हो सकेगी.
51 ब्लॉक में खुलेंगे क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट
वहीं मनरेगा के काम को और स्मूथ करने के लिए राज्य के 51 ब्लॉक में क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है. वहीं स्टेट कैबिनेट ने दुमका हजारीबाग और पलामू समेत धनबाद स्थित पीएमसीएच का नाम बदलने पर भी सहमति दी है.
पीएमसीएच का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया
हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल और पीएमसीएच का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया है. जबकि अन्यान से जुड़े एक मामले में स्टेट कैबिनेट में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की के निधन पर शोक व्यक्त किया.
★ झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविका और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के कतिपय नियमों के संशोधन हेतु झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर (संशोधन) नियमावली, 2020 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में कलस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट परियोजना संचालित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2020 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ श्री उदय कुमार सिंह, छायाकार की आश्रित पुत्री सुश्री सृष्टि सिंह के Institute of Liver & Biliary Scince बसंत कुंज, दिल्ली में इलाज कराने, इलाज पर हुए व्यय की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति एवं इलाज हेतु एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजे जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।
★ 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे भाग-I, II एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य संरचना का विकास कर उनके लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने निमित्त केंद्रीय योजनागत योजना “नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (SIPDA)” की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 30 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा – 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम- 2017 की धारा-132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 18 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक आहूत करने एवं तत्सबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा -15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन निर्देशिका के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।
★ लोक निर्माण के कार्यों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड भू संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं कतिपय नए प्रावधानों को जोड़े जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
★ आपराधिक वाद में अभियुक्त के अनुपस्थित /फरार रहने की स्थिति में भी वाद के विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -299 में संशोधन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई।