हाईकोर्ट में रामगढ़ के डीसी और पतरातू सीओ को सशरीर उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय अधिकारियों पर हुआ सख्त

रांचीझारखंड में बीते कुछ समय से अधिकारियों का मनोबल सातवें आसमान पर हैं। अधिकारी उच्च न्यायालय को भी बहुत आसानी से ले रहे हैं। जिसके कारण अब उच्च न्यायालय सख्ती बरतते हुए अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का कड़ा आदेश दे रहा है। उच्च न्यायालय ने देवघर उपायुक्त और अंचलाधिकारी को 6 घंटे के अंदर न्यायालय आने का आदेश जारी किया उसके बाद फिर एक बार न्यायालय ने रामगढ़ केबीसी और सीओ को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
झारखंड हाइकोर्ट ने पतरातू सीओ और रामगढ़ डीसी को तलब किया है।हाइकोर्ट ने इस आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है, कि वे राज्य के अंचल अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि हाइकोर्ट में लंबित मामलों में सीओ स्तर के अधिकारी शपथपत्र दायर न करें। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। हाइकोर्ट ने पतरातू सीओ और रामगढ़ DC को 28 जून को अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश की कॉपी संबंधित अधिकारीयों को भी देने का निर्देश दिया है।दरअसल झारखंड हाइकोर्ट में नंदलाल मेहता के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी।इसी दौरान सीओ के द्वारा दाखिल किये गए एफिडेविट गलत प्रतीत हुआ।जिसके बाद अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अंचल अधिकारी और डीसी को हाज़िर होने का निर्देश दिया है।बता दें कि इससे पहले कुछ दिनों पूर्व एक मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने मोहनपुर सीओ और देवघर डीसी को भी हाज़िर होने का निर्देश दिया था। जिसके बाद रात के करीब 8 बजे दोनों अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे।