रांची एसीबी कोर्ट में बीज घोटाला की हुई सुनवाई
मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं अन्य पर ₹20 करोड़ के घोटाले का है आरोप
रांची। झारखंड सरकार के माननीयो के लिए 3 जून का दिन अच्छा नहीं रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया है। वहीं दूसरी ओर रांची में एसीबी कोर्ट के विशेष जज प्रकाश झा की अदालत में 3 जून को बीज घोटाला मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन ख़ारिज कर दी है।दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया है।पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी से जवाब मांगा था। ज्ञातव्य हो कि सत्यानंद भोक्ता राज्य के कृषि मंत्री रह चुके हैं। फिलवक्त वो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं।
बीज घोटाला मामले में नामजद आरोपित सत्यानन्द भोक्ता सहित अन्य पर करीब 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है।इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ निगरानी कांड संख्या 11-09 में भादंवि की धारा 467, 468, 469, 471, 477, 409, 420, 423, 424, 465, 120 बी और 11, 12, 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।