रांची। चिरुडीह गोलीकांड में रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10 साल की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी इस मामले में दोषी पाये जाने के बाद अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया। बताते चले कि योगेंद्र साव मामले में 15 अप्रैल 2019 से जेल में हैं। जबकि 22 मार्च को मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद निर्मला देवी को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई है।
मामला 2015 का है। जहां बड़कागांव के चिरुडीह में आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने खनन कार्य को बाधित कर दिया। आंदोलन में शामिल विधायक निर्मला देवी को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। जिसके बाद आंदोलनकारी भड़क गये। झड़प में पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। जिसमें कई लोगों की मौत हो गई।