योगेंद्र साव और निर्मला देवी चिरूडीह गोलीकांड में दोषी करार

रांची : रांची सिविल कोर्ट ने चिरूडीह गोलीकांड में सूबे के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को चिरूडीह गोलीकांड में दोषी करार दिया है। 8 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद आज 22 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
फैसले के बाद निर्मला देवी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। जबकि योगेंद्र साव पहले से जेल में हैं। अभियोजन पक्ष ने योगेंद्र साव के ऊपर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाये हैं। जबकि आरोपी योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किये गए है। इधर कोर्ट के फैसले से योगेंद्र साव और निर्मला देवी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।