रामगढ़: तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश पर मंगलवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृता लकड़ा ने रामगढ़ शहर अंतर्गत बाजार समिति, चट्टी बाजार एवं थाना चौक सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण।
इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत कुल 6 दुकानों से 1200 रुपए का चालान वसूला गया वही खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के निहित प्रावधानों के उल्लंघन स्वरूप कुल 10 दुकानों से ₹30500 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।