शिविर आयोजित कर लाभुकों को दे लाभ : उपायुक्त
रामगढ़: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बृहस्पतिवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सबसे पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत रामगढ़ जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। इस संबंध में हो रहे कार्यों की जानकारी देने के उपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि वर्तमान में योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति के 25, अनुसूचित जाति के 40 एवं पिछड़ी जाति के 36 कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दौरान उपायुक्त ने समिति के सदस्यों के साथ सभी आवेदनों पर चर्चा करने के उपरांत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
क्या है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना
झारखंड कल्याण विभाग की ओर से सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को बीमारी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए विभाग चिकित्सा सहायता योजना चला रही है। योजना के तहत किसी तरह की बीमारी या सर्जरी होने पर या कैंसर के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रवाधान है। अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसमें कोविड होने पर भी लाभ देने का प्रवाधान शुरू किया है। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग में आते हैं और आपको कोविड हुआ है या हुआ था या आप होम आइसोलेशन में थे, तो सरकार आपको 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी वहीं अब इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया है।
1500 से 25,000 रुपये तक का सहायता देगी सरकार
योजना के तहत लाभ दो वर्गों में दिया जाता है। पहला – 18 से अधिक उम्र वालों को और दूसरा 18 से कम उम्र वालों को। 18 से अधिक उम्र वालों को बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 3000 से 5000 रुपये, कोविड के लिए 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की सहायता और कैंसर होने पर लगभग 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी वहीं 18 से कम उम्र वालों को सरकार बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 1500 से लेकर 2500 रुपये, कोविड होने पर 2500 से लेकर 5000 रुपये और कैंसर होने पर 15000 रुपये की सहातया राशि देगी।
बैठक के दौरान विधायक प्रतिनिधि मांडू विनोद बिहारी महतो, सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।
लाभ लेने के लिए लाभुक के पास इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है–
लाभुक के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
जाति प्रमाण पत्र.
बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र.
आधार कार्ड.
बैंक खाता नंबर (पासबुक)।