18 वर्ष से कम आयुवर्ग को तम्बाकू एवं तम्बाकु जनित पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध

मेदिनीनगर: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ प्रोफेशनल्स को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के साथ ही इसकी रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि तम्बाकू का सेवन नहीं करें।और दूसरों को भी प्रेरित करें। तम्बाकू या तम्बाकू जनित पदार्थों के सेवन से शरीर में कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, टीबी जैसी गम्भीर बीमारियां हो सकती है। इन बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद परिवार को गम्भीर आर्थिक,मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। ये शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिनसे बालों का झड़ना, जल्दी बुढापा आना, नाखूनों का टेढ़ा मेढा होना, नपुंसकता, गर्भावस्था के दौरान तम्बाकू या जनित पदार्थों के सेवन से नवजात शिशुओं के विकास में बाधा उतपन्न हो सकती है। गर्भपात हो सकता है या बच्चा मृत जन्म ले सकता है। एनटीसीपी के प्रभारी कन्सलटेंट डॉ मृत्युंजय मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पलामू जिले में कोटपा एक्ट के अनुपालन पर बल दिया। उन्होंने कहा कोटपा एक्ट के चार सेक्शन हैं। सेक्शन फ़ॉर के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। सेक्शन 5 में तम्बाकुजनित पदार्थों का विज्ञापन और उत्प्रेरण निषेध है। सेक्शन 6 A में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना और खरीदना दण्डनीय अपराध है। 6 B के तहत शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के सर्किल एरिया में तम्बाकु जनित पदार्थों को बेचना दण्डनीय अपराध है। सेक्शन 7 के तहत तम्बाकू और तम्बाकू जनित पदार्थों का खुला बेचना और 85 प्रतिशत फोटोयुक्त चेतावनी के बिना बेचना दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त अपराध करने पर 5 वर्ष तक जेल और दस हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। यदि आमजनों को तम्बाकू या तम्बाकुजनित पदार्थों के रोकथाम में सहयोग करना चाहते हैं ।अथवा तम्बाकू उत्पादों के सेवन के आदी हैं तो टोल फ्री नम्बर 1800110456 पर शिकायत अथवा परामर्श ले सकते हैं। 

कार्यक्रम में डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. राजीव नयन, डॉ जयंत लकड़ा, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ जावेद अख्तर, डॉ आरिफ रजा, डॉ अश्दुल्लाह फैज सहित अन्य उपस्थित थे।

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