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छठ पर्व को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

रामगढ़। कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग  झारखण्ड सरकार  द्वारा जारी आदेश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आलोक में आगामी छठ पूजा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए है। निर्देश में कहा गया है कि व्रती छठ पूजा जहां तक सम्भव हो घर पर मनाने की कोशिश करेंगे ।. सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर

अनिवार्य रूप से मास्क और फेस कवर पहनना होगा । भक्त अनिवार्य रूप से हर समय दो गज की दूरी बनाये रखेंगे । सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से जलाशयों के अन्दर थूकने प्रतिबंध होगा ।किसी भी नदी, तालाब, डेम आदि के आस – पास किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई स्टॉल नहीं लगाया जायेगा । सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी निजी परिसरों में पटाखें जलाने की अनुमति होगी। कोई संगीत  मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के व्यक्तियों और 65 वर्ष से अधिक के आयु के व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है ।