विवाह में अधिकतम 500 लोग होंगे शामिल, जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध
रामगढ़। कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार , राँची के आदेश के आलोक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों में अगले आदेश तक विस्तारित किया गया है दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिलान्तर्गत अगले आदेश तक निम्न आदेश आदेश जारी किये गये हैं।
1 . जिले में विवाह और अंतिम संस्कार से संबंधित अन्य कार्यों में 500 से अधिक व्यक्तियों का आउटडोर में शामिल होना निषिद्ध है। 500 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने से पूर्व उपायुक्त , रामगढ़ की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । जिले में सभी प्रकार के इनडोर सभाओं में हॉल के क्षमता का 50 प्रतिशत या 500 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना निषिद्ध है। 500 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने से पूर्व उपायुक्त , रामगढ़ की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । जिले में सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेगी । जिले में सभी तरह का प्रदर्शनी / मेला भी प्रतिबंधित रहेगा । किसी भी सरकारी कार्यालय / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / बस / टैक्सी / ऑटोरिक्सा / अन्य सार्वजनिक स्थल / धार्मिक स्थल / पूजा स्थल / दुर्गा पूजा पन्डाल / विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / आईटीआई / पॉलिटेक्निक यथा- दुकाने आदि में मास्क पहनना / मारक के साथ मुहँ एवं नाक को हर समय ढ़कना ( बातचीत सहित ) अनिवार्य है , सिवाय खाने पीने की अवधि को छोड़कर। जिले में धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों में आगंतुकों की अनुमति होगी , परन्तु दो गज की सामाजिक दूरी मापदंड का पालन करते हुए एकत्र होने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । काली पूजा / चित्रगुप्त पूजा / गोवर्धन पूजा विशेष रूप से बनाए गए छोटे पंडालों / मंडपों में की जा सकती है , जहां पारंपरिक रूप से पूजा अनुष्ठानों के उद्देश्य से पूजा समिति के सदस्यों द्वारा बिना सार्वजनिक भागीदारी के किए जाते हैं । काली पूजा / छठ पूजा / गोवर्धन पूजा के अवसर पर सरकार से निर्गत अलग गाईडलाईन में दिये गये दिशा – निर्देशों का पालन करना अनिर्वाय है । सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति संलग्न दिशा – निर्देश के अनुपालन के अधीन होगा । जिले के सभी दुकानों को रविवार सहित खोलने की अनुमति दी जाती है । जिले के सभी रेस्टोरेन्ट और बार को प्रतिदिन रविवार सहित 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आमजन को बैठा कर खिलाने हेतु अनुमति दी जाती है । जिले में सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स / थियेटर प्रतिदिन रविवार सहित 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी । जिले में क्लब को प्रत्येक दिन रविवार सहित खोलने की अनुमति होगी । भारत सरकार , राज्य सरकार तथा निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के सामानों का आवागमन बिना किसी व्यवधान के चालु रहेगा ।पूर्व में प्राप्त अनुमति के सभी गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी। बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटि हॉल में क्षमता का 50 प्रतिशत या 500 व्यक्तियों तक जो भी कम हो प्रतिदिन रविवार सहित कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति होगी ।
आवासीय विद्यालयों सहित स्कूलों को कक्षा 6 से 12 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति है , जो जारी रहेगी । स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्कूलों को फिर से खोलने और सामाजिक दूरी के साथ शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकोल के लिए SOP / दिशानिर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है। सभी विद्यार्थियों , शिक्षकों , कर्मियों को मुंह और नाक को ढकने के लिए हर समय ठीक से मास्क लगाना अनिवार्य है । विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री / ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करना जारी रहेगा । विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी । विद्यार्थियों के लिए ऑफलाईन कक्षा में भाग लेना वैकल्पिक होगा ।विद्यार्थियों को ऑफलाईन कक्षाओं में भाग लेने के लिए अभिभावक की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी । सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित है । ऑफलाईन टेस्ट और परीक्षाएं निषिद्ध है ।ऑफलाईन कक्षाओं के खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगवाना अनिवार्य है । जिला प्रशासन द्वारा समय – समय पर शिक्षकों , विद्यार्थियों एवं अन्य स्कूल कर्मियों का कोविड -19 के लिए Randomly परीक्षण किया जायेगा । स्कूल न्यूनतम सम्भव सीमा तक Air Conditioner का उपयोग कर सकते हैं , इसके बजाय इन्डोर स्थानों में ताजी हवा के साथ वेंटीलेशन का लाभ उठा सकते हैं । ऑफलाईन कक्षाएं 04 घंटा से अधिक नहीं होगी और 12:00 PM के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं होगी ।स्कूल में ऑफलाईन कक्षाओं की अवधि में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की उपस्थिति बाधित नहीं होगी ।अनुमत ऑफलाईन कक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रावास की अनुमति है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को ऑफलाईन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति है ।
वहीं कोविड -19 के कारण लॉकडाउन के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। सभी विद्यार्थियों , शिक्षकों , कर्मियों को मुंह और नाक को ढकने के लिए हर समय ठीक से मास्क लगाना अनिवार्य है । विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री / ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करना जारी रहेगा । विद्यार्थियों का उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी । विद्यार्थियों के लिए ऑफलाईन कक्षा में भाग लेना वैकल्पिक होगा ।सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित होगी । ऑफलाईन कक्षाओं के लिए कॉलेज में आने से पहले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से एक खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगाना अनिवार्य है । ऑफलाईन कक्षाओं के लिए कॉलेज में आने से पहले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से एक खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगवाना अनिवार्य है । जिला प्रशासन द्वारा समय – समय पर शिक्षकों , छात्रों एवं अन्य कॉलेज कर्मियों का कोविस -19 के लिए Randomly परीक्षण किया जायेगा । कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में न्यूनतम सम्मय सीमा तक Air Conditioner का उपयोग कर सकते हैं , इसके बजाय इन्डोर स्थानों में ताजी हवा के साथ वेंटीलेशन का लाभ उठा सकते हैं ।कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में ऑफलाईन कक्षाओं की अवधि में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की उपस्थिति बाधित नहीं होगी ।अनुगत ऑफलाईन कक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रावास की अनुमति है । प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए स्कूलों , कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों / गैर शिक्षण कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति है । कोचिंग संस्थानों को केवल कक्षा 10 और उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाईन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति है ।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्कूलों को फिर से खोलने और सामाजिक दूरी के साथ शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकोल के लिए SOP / दिशानिर्देश का पालन किया जायेगा । सभी विद्यार्थियों , शिक्षकों , कर्मियों को मुह और नाक को ढकने के लिए हर समय ठीक से मास्क लगाना अनिवार्य है । विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री / ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करना जारी रहेगा । विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी छात्रों के लिए ऑफलाईन कक्षा में भाग लेना वैकल्पिक होगा ।सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों प्रतिबंधित है ।ऑफलाईन कक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों में आने से पहले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से एक खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगाना अनिवार्य है । ऑफलाईन कक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों में आने से पहले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से एक खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगाना अनिवार्य है ।जिला प्रशासन द्वारा समय – समय पर शिक्षकों , विद्यार्थियों एवं अन्य स्कूल कर्मियों का कोविठ -19 के लिए रेन्डमली परीक्षण किया जायेगा ।कोचिंग संस्थानों में ऑफलाईन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या हॉल / कमरे की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी । भारत सरकार झारखंड सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाएं , निजी प्राधिकरणों / संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षाएं और राज्य में विश्वविद्यालयों / कॉलेजों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की अनुमति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 10.09.2020 के अनुपालन के अधीन होगा ।
स्टेडियम की अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता तक दर्शकों के साथ सभी खेल गतिविधियों को अनुमति है । खेल आयोजनों के आयोजकों को दर्शकों को बैठाने की व्यवस्था इस तरह से करना होगा की दर्शकों के बीच हर समय कम से कम दो गज की दूरी बनी रही है ।बिना मास्क या फेस कवर पहने किसी में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।हेण्ड सैनिटाईजेशन के उद्देश्य से प्रवेश द्वार पर और स्टेडियम के अन्दर सैनिटाईजर की प्रयाप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जायआयोजन से पहले और आयोजन के बाद बैठने की व्यवस्था सहित स्टेडियम को प्रयाप्त सफाई करना सुनिश्चित किया जाय । स्टेडियम के अन्दर दर्शकों के लिए खाने – पीने की चीजों की अनुमति नहीं है ।सभी खेल प्रशिक्षण केन्द्रों ( दिन एवं आवासीय ) संचालित करने की अनुमति है ।खेल केन्द्र में आने से पहले शिक्षकों / प्रशिक्षकों / कर्मियों को अनिवार्य रूप से कम से कम एक खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगवाना अनिवार्य है ।प्रशिक्षण में आने से पहले प्रशिक्षकों ( 18 वर्ष से अधिक आयु ) को अनिवार्य रूप से कम से कम एक खुराक के साथ कोविड -19 का टीका लगवाना अनिवार्य है
. जिले के सभी ICDS केन्द्र को खोलने की अनुमति दी जाती है । आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कोविड -19 का पूर्ण टीका लगवाना अनिवार्य होगा । जिले के सभी स्टेडियम , व्यायामशालाओं को रविवार सहित खोलने की अनुमति होगी । पार्क को रविवार सहित सभी दिन खोलने की अनुमति होगी। प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वीमिंग पुल में खिलाड़ियों / एन ० सी ० सी ० / राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा तैराकी की अनुमति होगी । जिले के सभी क्लबों और होटलों में स्वीमिंग पुल पर प्रतिबंध जारी रहेगा ।अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए बस परिवहन की अनुमति होगी ।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किये जाने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार तथा धारा 188 भादवि के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।