विदेश में जान गंवाने वाले व्यक्ति कि आश्रिता को भी उपलब्ध कराई गई सहायता राशि
रामगढ़: चितरपुर प्रखंड में 15 सितंबर हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पांच मृतकों के आश्रितों को शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की।
वही रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा क्षेत्र के निवासी की विदेश में कार्य करते हुए आकस्मिक मृत्यु होने के उपरांत भारतीय राजदूतावास रियाद से प्राप्त 3 लाख 17 हज़ार 440 रुपए की सहायता राशि उपायुक्त द्वारा उनकी आश्रिता को दी गयी।
दिनांक 15 सितंबर को रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 5 लोगों के मृत्यु हो गई थी जिसके उपरांत उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा द्वारा अंचल अधिकारी चितरपुर श्रीमती तृप्ति विजय कुजूर को दुर्घटना में मरने वाले लोगों के आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।
इस संबंध में अंचल अधिकारी चितरपुर द्वारा गहन जांच करते हुए पांचो मृत व्यक्तियों के आश्रितों की पहचान की गई। सभी आश्रित बिहार राज्य के पटना जिला अंतर्गत फुलवारी प्रखंड के रहने वाले हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के उपरांत सभी आश्रितों को शुक्रवार को जिला समाहरणालय में उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।
इस संबंध में बात करते हुए मृतक के आश्रित ने कहा कि जिस प्रकार से इस मुश्किल घड़ी में जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा कार्य कर उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है उसके लिए वे हृदय से जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।
गौरतलब हो कि बाढ़, सुखाड़ अधिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने सांप काटने, हाथी/ दूसरे जंगली जानवरों से झड़प में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक आपदा और अन्य घटनाओं में अस्वाभाविक मौत होने के बावजूद मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से पीड़ितों तथा आश्रितों को सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं अब सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले लोगों के आश्रितों को भी राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है।
प्राकृतिक आपदाओं, आकाशीय बिजली गिरने, जंगली जानवरों से झड़प, सड़क दुर्घटना आदि में किसी व्यक्ति अथवा पशुओं के अस्वाभाविक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के लिए आश्रित संबंधित अंचल कार्यालय में संपर्क कर सकते है।