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जिला में दुर्गा पूजा के आयोजन हेतु जारी हुआ दिशा निर्देश

अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मांडू थाना में हुई शांति समिति की बैठक

रामगढ़। आगामी दुर्गा पूजा पर्व के मद्देनजर बृहस्पतिवार को अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ मोहम्मद जावेद हुसैन की अध्यक्षता में मांडू थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष दुर्गा पूजा पर्व का आयोजन कोरोना से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही किया जाना है। पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी में शांति समिति के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पर मनाने के प्रति जागरूक करने की अपील की।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतुसंवेदनशील क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा करने एवं किसी भी प्रकार की अफवाह पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अथवा अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

दुर्गा पूजा के आयोजन हेतु जारी दिशा-निर्देश

दुर्गा पूजा आम तौर पर मंदिरों में या निजी तौर पर घरों में या विशेष रूप से बनाये गये छोटे पंडालों / मंडपों में भी की जा सकती है, जहां यह पारम्परिक रूप से केवल अनुष्ठानों से संबंधित पूजा समिति के सदस्यों द्वारा बिना सार्वजनिक भागीदारी के किया जायेगा ।
केवल Containment Zone के बाहर ही पूजा पण्डाल की अनुमति होगी। भक्तों के प्रवेश को रोकने के लिए दुर्गा पूजा पंडाल / मण्डप को सभी तरफ से घेरा जाना एवं तीन तरफ से कवर किया जाना आवश्यक होगा । भक्त पण्डाल में प्रवेश किये बिना बैरीकेड्स के बाहर दूर से ही दर्शन कर सकते हैं ।पूजा पंडाल / मण्डप का निर्माण किसी भी Theme ( थीम ) पर आधारित नहीं होगी । पूजा पंडाल / मण्डप के आस – पास के परिसर क्षेत्र में Lighting का कोई सजावट नहीं होगी । सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था की अनुमति होगी ।
पूजा पंडाल / मण्डप में और उसके आस – पास कोई स्वागत द्वार अथवा तोरण द्वार नहीं बनाया जायेगा ।जहां मूर्ति रखी गई है , उस जगह को छोड़कर बाकी पूजा पंडाल / मण्डप परिसर हवा के लिए खुले होंगें । मूर्ति का आकार 05 ( पाँच ) फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण ) नियम , 2000 के अनुपालन में मंत्र / पाठ / आरती का सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति होगी । सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से टेप / ऑडियो / डिजिटल रिकोर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं किया जायेगा ।
पंडाल में मौजूद किसी भी समय रहने वाले पूजा समिति के सदस्यों / पुजारियों / स्वयंसेवकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कम – से – कम कोविड -19 टीका का एक खुराक पहले से ही लगाया गया हो ।
इस अवसर पर कोई भी मेला आयोजित नहीं किया जायेगा ।
दुर्गा पूजा पंडाल / मण्डप में और उसके आस – पास कोई भी Food Stall नहीं खोला जायेगा। एक समय में दुर्गा पूजा पंडाल / मण्डप में आयोजकों , पुजारियों और सहयोगी स्टाफ सहित 25 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित नहीं होगी ।
विसर्जन जुलूस निकाले जाने की अनुमति नहीं होगी मुर्तियों को जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही विसर्जित किया जायेगा। कोई भी संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं होगी ।
कोई भी सामुदायिक भोज / प्रसाद या भोग वितरण का समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा । प्रसाद के होम डिलिवरी की अनुमति होगी ।
समितियों द्वारा किसी भी रूप कोई आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जायेगा। पंडाल / मण्डप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह / कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गरबा / डांडिया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर ( जहां व्यक्तियों की भारी भीड़ होती हो ) रावण का पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी । सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।
18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों को पंडाल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से न्यूनतम 06 ( छ ) फीट की दूरी बनाया रखना अनिवार्य है।पूजा पंडाल / मण्डप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड -19 प्रोटोकॉल के पालन हेतु जारी किये गये निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग , व्यक्तिगत स्वच्छता के सभी प्रोटोकोल का पालन करना अनिवार्य होगा।पूजा के आयोजन में शामिल आयोजकों और अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा लगायी गयी किसी भी शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा ।
बैठक के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़, अंचल अधिकारी मांडू, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मांडू, थाना प्रभारी मांडू शांति समिति के सदस्यों सहित अन्य उपस्थित थे।