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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपायुक्त ने की बैठक

रामगढ़: उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया।  बैठक के दौरान प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी श्री कृपाल कच्छप के द्वारा उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 19 मामले सामने आए हैं।

बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा सभी 19 मामलों पर अब तक किए गए कार्यवाई के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरांत 9 पीड़ितों को 25000-25000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई। वही एक मामले में पीड़ित को घटनोत्तर स्वीकृति देते हुए एक  लाख रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति दी गई।*

क्या है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 : यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है।

विशेषताएँ: यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेज़ी से निपट सकें। उक्त बैठक के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।