रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन

  • 16 मामलों का निपटारा, ₹23.39 लाख राजस्व की प्राप्ति

रामगढ़lजिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामगढ़ के तत्वावधान में मासिक लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में किया गया। उच्च न्यायालय के जस्टिस सह जोनल जज रामगढ़ दीपक रौशन ने व्यवहार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया गयाl जिसमें कुल 16 मामलों का निपटारा हुआ तथा ₹23,39,000/- (तेइस लाख उनतालीस हजार रुपए) की राजस्व प्राप्ति हुई।
इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार ने कहा कि पारिवारिक मामलों का समाधान आपसी समझ और समर्पण से ही संभव है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक प्रभावी मंच है, जहाँ बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाने की सलाह दी।

लोक अदालत में निपटाए गए मामले
इस लोक अदालत में विभिन्न विधिक विषयों से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से –
पारिवारिक विवाद (मैरिज डिस्प्यूट)
विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले
भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद
नागरिक एवं आपराधिक अपीलें
बैंक एवं बीमा से जुड़े विवाद
राजस्व संबंधित मामलों का निपटारा
चेक बाउंस और मोटर वाहन दावों के मामले
लोक अदालत की विशेषता
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया (Alternative Dispute Resolution – ADR) हैl जहाँ मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है।
इसके कई लाभ हैं, जैसे –
मामलों का शीघ्र समाधान
न्यायालय शुल्क की बचत
दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों में सुधार
न्यायिक प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत
लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों की भूमिका
लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं, और संबंधित अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मामलों के निपटारे के लिए निम्नलिखित न्यायिक पीठों का गठन किया गया था –
बेंच नं. 1 – पारिवारिक विवादों का निपटारा
बेंच नं. 2 – विद्युत अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, दीवानी और अन्य विवाद
बेंच नं. 3 – क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस और अन्य आपराधिक मामले
बेंच नं. 4 – बैंक, बीमा और पूर्व-विवाद निपटान मामलों का समाधान l
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामगढ़ के सचिव अनिल कुमार ने जनता से अपील की कि वे अपने विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान पाने के लिए लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं।उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा त्वरित, सरल और न्यायपूर्ण तरीके से होता हैl जिससे दोनों पक्षों को संतोषजनक समाधान प्राप्त होता है।

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