रामगढ़lआयकर विभाग,टीडीएस वार्ड, बोकारो द्वारा टीडीएस/टीसीएस पर सेमिनार, समाहरणालय रामगढ़ सभाकक्ष में आयोजित किया गया जिसमें दीपक कुमार, आयकर अधिकारी, टी.डी.एस वार्ड, बोकारो, द्वारा टी.डी.एस/टी.सी.एस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित सभी डी.डी.ओ./ कटौतीकर्ताओं को सही दर से टी.डी.एस काटने, काटे गए टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमासिक स्टेटमेंट फ़ाइल करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि गलत जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का कटा गया टीडीएस उनके FORM 26AS में परिलक्षित नहीं होता हैl जिससे उन्हें अपना आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। जबकि उनका टैक्स डेडक्टर द्वारा पहले से ही काटकर भुगतान किया जाता हैं।
इस सेमिनार में टी.डी.एस/टी.सी.एस के नये प्रावधानों के अतिरक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही फॉर्म 12BB के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, जिसके अंतर्गत उन सभी वेतनभोगी/कर्मचारीयों के लिए अनिवार्य है जो वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए निवेश या खर्च पर कर की कटौती का दावा करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में रामगढ़ जिला के सभी सरकारी कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.), और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भाग लिया।
चार्टर्ड अकाउंटेंट अजित जयसवाल ने टी.डी.एस रिटर्न फ़ाइल करने में होने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपरोक्त सेमिनार में मनोज कुमार झा,आयकर निरीक्षिक एवं अन्य उपस्थित हुए ।