जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
रामगढ़lभारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने पुलिस अधीक्षक रामगढ़ डॉ विमल कुमार की उपस्थिति में समाहरणालय एनआईसी कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गयाl
इस दौरान सभी को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मौके पर उनके द्वारा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ जिले में 22 बड़कागांव, 23 रामगढ़ एवं 24 मांडू विधानसभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी गयी। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन के तहत रामगढ़ जिले के कुल 455 भवनों में 858 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहीं इस बार के निर्वाचन में कुल 728632, 374759 पुरुष व 353852 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी।
लोकसभा आम निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन हेतु 26 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके उपरांत नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 3 मई 2024, स्क्रुटनी 4 मई 2024 एवं मतदान 20 मई 2024 को होगा वही मतगणना 4 जून 2024 को होगी।
बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को जानकारी दी गयी की 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी उपायुक्त हजारीबाग होंगी वहीं 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ एवं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे।
मौके पर उपायुक्त ने सभी प्रतिनिधियों को पेड न्यूज मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग आदि के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी वहीं उन्होंने आदर्श आचार्य संहिता का शख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रामगढ़ जिले में कुल 37 मतदान केन्द्रों पर पर्दा नशी मतदान केन्द्रों के रूप में चयनित किया गया है वहीं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों को पर्यटन अथवा कला से संबंधित विभिन्न थीमों के आधार पर मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के बाद निम्न कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे
वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे।
सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं
निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है।
लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति
किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं
पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO/ARO के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।
इन कार्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध
ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है।
निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।
दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी।
किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा।
ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो।
बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है।
सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी।
गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी।
लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध है।