मांडू अंचल अधिकारी ने जांच के बाद वरीय अधिकारियों को बढ़ाई थी फाइल
रामगढ़। जिले के रउता वन क्षेत्र में ग्लोब स्टील फैक्टरी एंड एलाइंस प्राइवेट लिमिटेड और वैष्णवी फेरोटेक प्लांट की जमीन की जमाबंदी गलत तरीके से कायम की गई थी। इसका खुलासा मांडू अंचल अधिकारी की रिपोर्ट से हुआ है। इसके बाद अंचल अधिकारी ने वरीय अधिकारियों को फाइल बढ़ाई और कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी।
मांडू अंचल अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा था कि जमीन की जांच राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा कराया गया था। उनके प्रतिवेदन के आधार पर पंजी 2 की जांच हुईl जिसमें यह पाया गया था कि जिन लोगों ने प्लांट मालिकों को जमीन बेची है, पहले उन्हें बुलाकर मूल दस्तावेज को उपलब्ध कराया जाए।
कई नोटिस और तारीख पर नहीं हाजिर हुए रैयत
प्लांट मालिकों के रैयत के वंशजों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वह मूल कागजात के साथ उपस्थित हो लेकिन कई नोटिस और डेट पर ना तो रैयत उपस्थित हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब आया। राजस्व कागजातों के आधार पर रउता मौजा की जांच में यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में गैर मंजूरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। सभी प्लांट मालिक के संदिग्ध भूमि के केवाला का भी अध्ययन किया गया। जंगल की भूमि का बिना किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए उसका हस्तांतरण या बंदोबस्ती किसी रैयत के नाम से नहीं किया जा सकता। मूल रैयत को प्रश्नगत भूमि बंदोबस्ती से हासिल है इस संबंध में कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए।
नौ औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जमाबंदी है अवैध
नौ औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा भी अवैध जमाबंदी भूमि को अपने नाम पर दाखिल खारिज कराया गया था। साथ ही उस भूमि पर औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर दिया गया था। इनमें कोलकाता कार्बाइड, स्वास्तिक स्टील, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, मैहर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रजरप्पा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़ कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री बालाजी सेरेमिक्स, राज स्टील, कृष्णा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोहिनूर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एवं शारदा सीमेंट प्लांट को चिन्हित किया गया था।
रामगढ़ सिविल कोर्ट में जीपी फाइल करेंगे वादी
रामगढ़ सिविल कोर्ट में जीपी संजीव अंबष्टा रउता मौजा में उस केवाला को रद्द करने के लिए वाद दायर करेंगे जिसके आधार पर प्लांट मालिक भूमि प्राप्त होने का दावा करते हैं। उस केवाला को रद्द करने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील दायर होगी। रामगढ़ डीसी के आदेश पर डीएफओ ने जीपी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्लोब स्टील की दो एकड़ जमीन और वैष्णवी फेरो टेक की 2.85 एकड़ जमीन जंगल किस्म की भूमि है। उन लोगों की गलत तरीके से खोली गई जमाबंदी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4-h के तहत रद्द कर दी गई है। उक्त भूखंड बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या सी/पीएफ 10166-52-8आर दिनांक 2 जनवरी 1953 द्वारा वन भूमि अधिसूचित किया गया है।