रांची lझारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई। मामले में प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो की ओर से दायर प्रारंभिक आपत्ति पर दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्रतिवादी रविंद्रनाथ महतो के अधिवक्ता अरविंद लाल को जवाब देने के लिए आठ जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
इससे पहले प्रारंभिक आपत्ति पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो की ओर से कोर्ट को बताया गया की उक्त चुनाव याचिका में कई त्रुटियां हैं। याचिकाकर्ता ने कोई ऐसा बिंदु नहीं दिया है, जिससे इस चुनाव याचिका पर सुनवाई हो सके। यह चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसको निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि, इस चुनाव याचिका में एक तरफ कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो को भी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।
याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में कहा है कि रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पंफलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया, जिससे उनका जनाधार खत्म हुआ है।इसलिए रवींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए।