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पहनें मास्क, नहीं तो 500 जुर्माना, एमवीआइ एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

रांची : झारखंड में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाये जायेंगे. इसके तहत पुलिस बिना मास्क के वाहन चलानेवाले और बिना मास्क के वाहन में सफर करनेवालों के खिलाफ अभियान चलायेगी. बिना मास्क के पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 के तहत 500 रुपये जुर्माना लिया जायेगा.

पूर्व में बिना मास्क के वाहन चलानेवाले और घूमनेवाले के खिलाफ 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था. राज्य सरकार के स्तर पर मास्क नहीं पहननेवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुर्माने की रकम से संबंधित संक्रामक रोग अध्यादेश लाया जा रहा है. यह अध्यादेश लागू होने तक फिलहाल ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 के तहत ऐसे लोगों से 500 रुपये जुर्माना वसूलेगी.

ट्रैफिक एसपी को सौंपी जिम्मेवारी 

परिवहन सचिव के रवि कुमार ने राजधानी में इस अभियान की जिम्मेदारी ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को सौंपी है. इसे लेकर उन्होंने ट्रैफिक एसपी से मंगलवार को वार्ता भी की है. राज्य के दूसरे जिले पूर्वी सिंहभूम, बोकारो धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला, रामगढ़, देवघर और हजारीबाग में यह जिम्मा ट्रैफिक पुलिस को सौंपा गया है. जिन जिलों में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, वहां अनुमंडल पदाधिकारी जुर्माना वसूलेंगे. इस कार्य में जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक भी सहयोग करेंगे.

सचिव ने सख्ती से नियमों के पालन का दिया निर्देश 

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा वाहन परिचालन के संबंध में दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किया था. लेकिन 26 जुलाई को परिवहन सचिव ने जब चेक पोस्ट क्षेत्र का निरीक्षण किया, तब उन्होंने पाया कि वाहन परिचालन के संबंध में जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है.

परिवहन सचिव ने ट्रैफिक एसपी को भेजे पत्र में लिखा है कि राज्य में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का अनुपालन भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है. दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है.

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